बालिकाओं के लिए खुशी की योजना सुकन्या समृद्धि योजना Sukanya Samriddhi Yojana
Sukanya Samriddhi Yojana
सरकार ने छोटी बचत को प्रोत्साहन देने के लिए बालिकाओं की विशेष जमा योजना “सुकन्या समृद्धि खाता” का शुभारंभ किया। इस योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त करने, खाता खोलने, खाते का संचालन, खाता बंद करने, निकासी, आदि से संबंधित जानकारी नीचे दिए गए बिन्दुओं को पढ़ें –
मुख्य विशेषताएँ:
- खाते मे एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रू तथा अधिकतम 1,50,000 रू जमा किए जा सकते है
- खाता कन्या के नाम से उसके किसी अभिभावक द्वारा खोला जा सकेगा जिसने खाता खोलने की तारीख को 10 वर्ष की उम्र प्राप्त ना की हो
- एक कन्या के नाम से केवल एक खाता खोला जा सकता है।
- खाता डाकघर अथवा अधिकृत बैंकों की शाखाओं में खोला जा सकता है।
- खाता धारक की उच्च शिक्षा में होने वाले खर्चों के लिए खाते से आहरण किया जा सकता है।
- कन्या की आयु 18 वर्ष होने के उपरांत उसके विवाह के लिए खाते को समय पूर्व बंद किया जा सकता है।
- खाता पूरे देश में एक डाकघर/बैंक से दूसरे डाकघर/बैंक में स्थानांतरित किया जा सकता है।
- खाता खोले जाने की तारीख से 21 वर्ष पूर्ण होने पर खाता परिपक्व हो जाता है।
- खाते में जमा राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत छूट उपलब्ध है।
- खाते में अर्जित सम्पूर्ण ब्याज आयकर अधिनियम की धारा 10 के तहत कर मुक्त है।
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